ओडिशा पुलिस अधिकारी भर्ती: उड़ीसा उच्च न्यायालय | topgovjobs.com
अधिकारियों की भर्ती के संबंध में एक बड़े आदेश में, उड़ीसा उच्च न्यायालय ने मंगलवार को आयु सीमा में एक बार की छूट का आदेश दिया। राज्य के उच्च न्यायालय ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आयु सीमा में चार वर्ष की छूट दी।
ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य पुलिस बल के लिए 4,790 अधिकारियों की भर्ती को मंजूरी दी थी। इस संबंध में, 30 दिसंबर, 2022 को एक घोषणा प्रकाशित की गई थी। हालांकि, आवेदकों ने उम्र में छूट के निर्देश के लिए हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी।
हालिया फैसला उक्त याचिका और घोषणा के संबंध में आया है।
इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि महामारी की स्थिति के कारण 2018 से 2022 की अवधि के दौरान कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकी, उच्च न्यायालय ने छूट दी। हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि उम्र में और छूट नहीं दी जा सकती है।
वहीं, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 21 जनवरी से बढ़ाकर 10 फरवरी कर दी गई है। परीक्षा 20 फरवरी को होगी।
मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से पूर्व में जारी बयान के अनुसार प्रदेश के सभी 34 पुलिस जिलों और पुलिस आयुक्त में चयनित अधिकारियों की नियुक्ति की जायेगी.
(गौतम पांडा, ओटीवी द्वारा रिपोर्ट)