सरकार की ओर से लड़कियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में विवरण | | topgovjobs.com
सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) लड़कियों के लिए एक सरकारी लघु जमा योजना है। यह योजना माता-पिता को अपनी बेटी की भविष्य की शिक्षा के लिए एक कोष बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसे 2015 में ‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’ अभियान के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था। यहां योजना का विवरण दिया गया है।
खाता कब खोला जा सकता है?
सुकन्या समृद्धि खाता बेटी के जन्म के बाद 10 साल की उम्र तक कभी भी खुलवाया जा सकता है।
खाता कौन खोल सकता है?
लड़की के माता-पिता या कानूनी अभिभावक लड़की के नाम पर बैंक या डाकघर में यह खाता खोल सकते हैं।
कितने खाते खोले जा सकते हैं?
लड़की के नाम से केवल एक ही खाता खोला और संचालित किया जा सकता है। आप एक लड़की के लिए दो खाते नहीं खोल सकते।
प्रति परिवार केवल दो एसएसवाई खातों की अनुमति है, यानी प्रत्येक लड़की के लिए एक। (यदि 3 या 4 लड़कियां हैं, तो केवल 2 की अनुमति है। जुड़वां और तीन बच्चों के लिए नियम अलग हैं)
आपको कितना पैसा जमा करना है?
खाता न्यूनतम 250 रुपये से खोला जा सकता है। फिर प्रत्येक कर वर्ष में न्यूनतम 250 रुपये की आवश्यकता होती है। प्रति वर्ष अधिकतम निवेश की अनुमति 1.5 लाख रुपये है। खाता खोलने की तारीख से आपको हर साल अधिकतम 15 साल के लिए निवेश करना होगा।
ब्याज दर क्या है?
एसएसवाई रिटर्न की उच्च निश्चित दर प्रदान करता है। वर्तमान में 2023 में ब्याज दर 8% प्रति वर्ष है। खाते में जमा खाता खोलने के 15 साल के भीतर किया जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद, SSY खाता परिपक्वता तक ब्याज अर्जित करता रहता है, भले ही इसमें कोई जमा न किया गया हो।
खाता कब तक चालू है?
खाता खुलने की तारीख से 21 साल तक या लड़की के 18वें जन्मदिन के बाद उसकी शादी होने तक चालू रहेगा।
टैक्स लाभ?
यह योजना धारा 80 सी के तहत आयकर लाभ के साथ आती है। योजना के तहत कमाई भी कर मुक्त है।
क्या खाता बंद या स्थानांतरित किया जा सकता है?
खाताधारक (लड़की) की मृत्यु होने की स्थिति में खाता स्थायी रूप से बंद किया जा सकता है। माता-पिता को खाते की शेष राशि और ब्याज का भुगतान किया जाता है। यदि लड़की शहर के अलावा किसी अन्य स्थान पर जाती है तो खाते को भारत के किसी भी हिस्से में स्थानांतरित किया जा सकता है।
क्या समाप्ति से पहले पैसा निकाला जा सकता है?
बच्चे की उच्च शिक्षा के खर्च की आवश्यकता को पूरा करने के लिए शेष राशि के 50 प्रतिशत की आंशिक निकासी की अनुमति है। खाताधारक की आयु 18 वर्ष होने पर ही निकासी की अनुमति होगी। इसके लिए न केवल एक लिखित आवेदन की आवश्यकता होती है, बल्कि दस्तावेजी साक्ष्य, उदाहरण के लिए, एक निश्चित प्रवेश प्रस्ताव या विश्वविद्यालय से भुगतान का प्रमाण आदि। इसके अलावा, निकासी राशि शुल्क रसीद पर दिखाए गए शुल्क और अन्य शुल्कों की वास्तविक मांग तक सीमित होगी। चूंकि SSY एक सरकार समर्थित योजना है, इसलिए यह गारंटीड रिटर्न प्रदान करती है।