एनपीएस के बजाय सीसीएस (पेंशन) नियमों के तहत कवरेज | topgovjobs.com
22.12.2003 को या उससे पहले भर्ती के लिए विज्ञापित / अधिसूचित पदों / रिक्तियों के लिए भर्ती किए गए उन केंद्र सरकार के कर्मचारियों की राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के बजाय केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमों के तहत कवरेज: दिनांक 03.03.2003 के साथ DoP&PW OM। 2023
कब। 05/57/2021-पी एंड पीडब्लू (बी)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग
लोक नायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली, 03 मार्च, 2023
कार्यालय याद रखें
विषय: 22.12.2003 को या उससे पहले भर्ती के लिए विज्ञापित/अधिसूचित पदों/रिक्तियों के लिए भर्ती किए गए केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों की राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के बजाय केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमों के तहत कवरेज।
अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) की शुरूआत के परिणामस्वरूप, वित्त मंत्रालय (आर्थिक मामलों का विभाग) की अधिसूचना संख्या 5/7/2003-ईसीबी और पीआर दिनांक 22.12.2003 देखें, सभी केंद्र सरकार की सेवा (सशस्त्र बलों को छोड़कर) में 01.01.2004 को या उसके बाद नियुक्त लोक सेवकों को अनिवार्य रूप से उक्त शासन द्वारा कवर किया जाता है। केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली 1972 तथा अन्य संबंधित नियमों में भी दिनांक 12.30.2003 की अधिसूचना द्वारा संशोधन किया गया था और ऐसे संशोधन के बाद वे नियम 12.31.2003 के बाद लोक सेवा में नियुक्त सिविल सेवकों पर लागू नहीं होते हैं।
2. बाद में, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने माननीय न्यायालयों के विभिन्न अभ्यावेदनों/संदर्भों और निर्णयों के आलोक में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, व्यय विभाग और कानूनी मामलों के विभाग के परामर्श से निर्देश जारी किए। ओएम संख्या 57/04/2019-पी एंड पीडब्ल्यू (बी) दिनांक 02.17.2020 केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों को एक विकल्प प्रदान करता है जो 01.01.2004 से पहले हुई रिक्तियों के खिलाफ 12.31.2003 को या उससे पहले घोषित परिणामों में भर्ती के लिए सफल घोषित किए गए थे। और सीसीएस विनियम (पेंशन), 1972 (अब 2021) द्वारा कवर किए जाने के लिए 01.01.2004 से सेवा में शामिल होने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्वारा कवर किए गए थे। उक्त कार्यालय ज्ञापन दिनांक 02.17.2020 के तहत विभिन्न गतिविधियों के लिए एक निर्धारित कार्यक्रम था।
3. 01.01.2004 तक नामित सरकारी अधिकारियों से इस विभाग में केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 (अब 2021) के तहत पेंशन योजना लाभ के विस्तार का अनुरोध इस आधार पर प्राप्त हुआ है कि उनकी नियुक्ति पदों/रिक्तियों के खिलाफ थी कई सुपीरियर कोर्ट ऑफ ऑनर और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट ऑफ ऑनर के न्यायिक फैसलों के संदर्भ में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए अधिसूचना से पहले भर्ती के लिए घोषित/अधिसूचित, जो आवेदकों को इस तरह के लाभ की अनुमति देता है।
4. इस संबंध में विभिन्न अभ्यावेदनों/संदर्भों और न्यायालयों के निर्णयों के आलोक में वित्तीय सेवा विभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, व्यय विभाग और कानूनी मामलों के विभाग के परामर्श से इस मामले की समीक्षा की गई है। अब यह निर्णय लिया गया है कि उन सभी मामलों में जहां केंद्र सरकार के सरकारी कर्मचारी को किसी ऐसे पद या रिक्ति पर नियुक्त किया गया है जिसे भर्ती/नियुक्ति के लिए विज्ञापित/अधिसूचित किया गया था, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना तिथि से पहले, यानी 12.22.2003 और 01.01.2004 को या उसके बाद सेवा में शामिल होने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्वारा कवर किया गया है, आपको सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021) द्वारा कवर किए जाने का एक बार विकल्प दिया जा सकता है। इच्छुक सरकारी अधिकारी इस विकल्प का प्रयोग 08.31.2023 तक कर सकते हैं।
5. ऐसे लोक सेवक जिनके पास उपरोक्त पैरा 4 के अनुसार विकल्प का प्रयोग करने का अधिकार है, लेकिन जो निर्धारित तिथि पर इसका प्रयोग नहीं करते हैं, वे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्वारा कवर किए जाते रहेंगे।
6. एक बार प्रयोग करने के बाद, विकल्प अंतिम होगा।
7. लोक सेवक द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प के आधार पर सीसीएस विनियम (पेंशन), 1972 (अब 2021) के तहत कवरेज से संबंधित मामले को नियुक्ति प्राधिकारी के विचारार्थ रखा जाएगा। विकल्प, इन निर्देशों के अनुसार। यदि लोक सेवक इन निर्देशों के अनुसार सीसीएस (पेंशन) विनियम, 1972 (अब 2021) के तहत कवरेज की शर्तों को पूरा करता है, इस संबंध में आवश्यक आदेश 31 अक्टूबर, 2023 तक जारी नहीं किया जाएगा. उक्त लोक सेवकों के एनपीएस खाते को बंद कर दिया जाएगा, परिणामस्वरूप, 31 दिसंबर, 2023।
8. सीसीएस विनियम (पेंशन), 1972 (अब 2021) के तहत पेंशन व्यवस्था में स्विच करने के विकल्प का प्रयोग करने वाले लोक सेवकों को सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) की सदस्यता लेनी चाहिए। सार्वजनिक सर्वर के एसएनपी खाते में कोष की पोस्टिंग के संबंध में, महालेखा नियंत्रक (सीजीए) ने कार्यालय संख्या 1(7)(2)/2010/cla./टीए III/390 दिनांकित निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रदान किया है। 11.14। 2019 और नोट आईडी संख्या टीए-3-6/3/2020-टीए-III/सीएस-4308/450 दिनांक 12.23.2022:
- खातों में कर्मचारी योगदान समायोजन: राशि को व्यक्ति के जीपीएफ खाते में जमा किया जा सकता है और अद्यतन ब्याज की अनुमति देने के लिए खाते को संशोधित किया जा सकता है (प्राधिकरण-एफआर-16 और जीपीएफ नियमों के नियम 11)।
- खातों में एनपीएस के तहत सरकारी अंशदान समायोजन: वस्तु शीर्ष 70 के लिए (-) डॉ. के रूप में लेखाबद्ध – प्रधान शीर्ष 2071 के अंतर्गत कटौती की वसूली – पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ – लघु शीर्ष 91 एकाउंट मैनेजर्स)।
- की सराहना के कारण उच्च सदस्यता मूल्य का समायोजन निवेश – सरकार को राशि जमा करके इसका हिसाब लगाया जा सकता है। एमएच 0071 के तहत खाता- पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए योगदान 800-अन्य रसीदें (एलएमएमएचए में पिछले शीर्षक के तहत नोट)।
9. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि इन आदेशों का बिना चूके व्यापक प्रचार-प्रसार करें। उन लोक सेवकों के मामले जो इस कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित शर्तों को पूरा करते हैं और जो सीसीएस नियम (पेंशन), 1972 (अब 2021) के तहत पेंशन योजना में स्विच करने के विकल्प का प्रयोग करते हैं, के अनुसार मंत्रालयों/प्रशासनिक विभागों द्वारा हल किया जा सकता है। ये आदेश।
10. यह वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के परामर्श से जारी किया जाता है, नोट आईडी संख्या 1(7)/EV/2019 दिनांक 12.05.2022 और 02.07.2023 देखें और लेखा महानियंत्रक के परामर्श से, अपना नोट देखें आईडी नंबर टीए-3-6/3/2020-टीए-III/सीएस-4308/450 दिनांक 12.23.2022।
11. भारत के लेखा और लेखा परीक्षा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के संबंध में, ये आदेश भारतीय संविधान की धारा 148(5) के अनुसार भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।
12. हिंदी संस्करण अनुसरण करेगा।
एसडी/-03.03.2023
(संजीव नारायण माथुर)
अतिरिक्त सचिव, भारत सरकार
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