दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना | topgovjobs.com

दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (DDUAPSY) के लिए मानक संचालन प्रक्रिया

उद्देश्य: : रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवार के किसी सदस्य के संबंध में मृत्यु (प्राकृतिक या आकस्मिक) या स्थायी विकलांगता के मामले में वित्तीय सहायता प्रदान करना। परिवार सूचना डेटा रिपॉजिटरी (FIDR) डेटाबेस में सत्यापित के रूप में 1.80 लाख। यह शासन सहायता प्रदान करेगा जो मृत्यु या स्थायी विकलांगता के समय व्यक्ति की उम्र के आधार पर अलग-अलग होगी।

शासन का उद्देश्य: राज्य के पात्र निवासियों को सामाजिक-वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना।

आम:

  • ए) लाभार्थी यानी परिवार के 5 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष की आयु तक के सदस्य जिनकी आय रुपये से कम है। परिवार सूचना डेटा रिपॉजिटरी (FIDR) डेटाबेस में सत्यापित के अनुसार प्रति वर्ष 1.80 लाख।
  • बी) वादी अर्थात लाभार्थी की ओर से लाभार्थी (स्थायी विकलांगता की स्थिति में) या नामिती (मृत्यु की स्थिति में) जो DDUAPSY के तहत सहायता की राशि का दावा करने का अनुरोध करता है।
  • ग) डप्सी यानी दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना।
  • घ) राज्य मतलब हरियाणा राज्य
  • मुझे भरोसा है मतलब हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास।

पात्रता:

योजना के तहत सहायता लाभ लाभार्थी को उपलब्ध होगा यदि: –

  • a) लाभार्थी की पारिवारिक आय रुपये से कम है। परिवार सूचना डेटा रिपॉजिटरी (FIDR) डेटाबेस में सत्यापित के अनुसार प्रति वर्ष 1.80 लाख।
  • ख) लाभार्थी के पास परिवार पहचान पत्र/परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) है।
  • c) लाभार्थी की आयु 5 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष तक है।

सहायता राशि:

योजना नीचे उल्लिखित सहायता प्रदान करेगी, जो लाभार्थी की आयु के अनुसार अलग-अलग होगी:-

नहीं साहब। आयु मुआवजा राशि
1 5 वर्ष से अधिक और 12 वर्ष तक रु. 1 लाख
2 12 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष तक रु. 2 लाख
3 18 वर्ष से अधिक और 25 वर्ष तक रु. 3 लाख
4 25 वर्ष से अधिक और 40 वर्ष तक रु. 5 लाख
5 40 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष तक रु. 2 लाख

केंद्र सरकार की योजनाओं में नामांकित लाभार्थी के लिए, अर्थात्: प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)डीडीयूएपीएसवाई के तहत ट्रस्ट द्वारा भुगतान की गई सहायता में लाभार्थी द्वारा पीएमजेजेबीवाई या पीएमएसबीवाई के तहत प्राप्त मुआवजे पर विचार किया जाएगा, जैसा भी मामला हो।

उदाहरण के लिए, यदि कोई लाभार्थी पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई दोनों के लिए पंजीकृत है, तो ट्रस्ट द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता की गणना निम्नानुसार की जाएगी:

आयु बजट घोषणा के अनुसार सहायता (2023-24) पीएमजेजेबीवाई में मुआवजा (18-50) प्राकृतिक मृत्यु PMSBY (18-70) दुर्घटना में मृत्यु और स्थायी विकलांगता में निपटान ट्रस्ट द्वारा देय शुद्ध मुआवजा
5 वर्ष से अधिक और 12 वर्ष तक रु.1 लाख व्यर्थ व्यर्थ रु.1 लाख
12 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष तक रु. 2 लाख व्यर्थ व्यर्थ रु. 2 लाख
18 वर्ष से अधिक और 25 वर्ष तक रु. 3 लाख रु. 2 लाख रु. 2 लाख रु. 1 लाख
25 वर्ष से अधिक और 40 वर्ष तक रु. 5 लाख रु. 2 लाख रु. 2 लाख रु. 3 लाख
40 वर्ष से अधिक और 50 वर्ष तक रु. 2 लाख रु. 2 लाख रु. 2 लाख व्यर्थ
50 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष तक रु. 2 लाख व्यर्थ रु. 2 लाख रु. 2 लाख (गैर-आकस्मिक मौत के मामले में)

दावा प्रक्रिया:

  • 1. दुर्घटना में मृत्यु/प्राकृतिक मृत्यु/स्थायी विकलांगता के बाद तीन महीने के भीतर योजना के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लाभार्थी/दावेदार द्वारा दावा प्रस्तुत किया जाना चाहिए
  • 2. मृत्यु होने की स्थिति में सहायता राशि का भुगतान परिवार के मुखिया को पीपीपी डाटाबेस में दर्ज उनके बैंक खाते में या परिवार के मुखिया के आधार नंबर से जुड़े खाते में किया जायेगा.
  • 3. स्थायी अपंगता की स्थिति में सहायता राशि का भुगतान लाभार्थी को पीपीपी डाटाबेस में पंजीकृत बैंक खाते अथवा परिवार के मुखिया के आधार नंबर से लिंक्ड खाते में किया जायेगा।
  • 4. पीपीपी में घर के मुखिया की मृत्यु/स्थायी अपंगता की स्थिति में पीपीपी डेटाबेस में 60 वर्ष से कम आयु के परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य को सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा।

कार्यदायी संस्था :-

DDUAPSY कार्यान्वयन एजेंसी हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास (HPSN), हरियाणा सरकार होगी।

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